GST तीन प्रकार के होते हैं।
1.CGST-केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले GST को CGST कहते हैं।
2.SGST - राज्यों (विधायक और केंद्र प्रदेशों सहित ) द्वारा लगाए जाने वाले GST को SGST कहते हैं।
3.IGST -वस्तुओ एवं सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर एकीकृत GST लगाया जाएगा जो दोनो राज्यों को बराबर -बराबर मिलेगा .
कर की चार दरें 5%,12%,18% और 28% निर्धारित की गई है इसके अलावा कुछ वस्तुओ एवं सेवाओं को छूट प्राप्त मदो की सूची मैं रखा जाएगा।
कल हमलोग GST का लाभ जानेंगे आज के लिए इतना ही ।
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